Tuesday, 28 August 2012

UPTET : शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट से


UPTET : शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट से
सीटीईटी पास करने वाले भी पात्र, अंतरजनपदीय तबादले के लिए भ्ाी बदल गई व्यवस्था

लखनऊ। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक टीईटी को पात्रता परीक्षा मानते हुए शिक्षकों की भर्ती में शैक्षिक मेरिट से की जाएगी। भर्ती के लिए यूपी के साथ केंद्रीय बोर्ड से टीईटी पास करने वाले भी पात्र होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के संबंध में वर्तमान व्यवस्था में भी संशोधन कर दिया गया है। माया सरकार द्वारा नियमावली में सेवाकाल में केवल एक बार अंतरजनपदीय स्थानांतरण पाने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए जरूरत के आधार पर तबादला लेने की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान गणित के शिक्षकों की 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती होगी और 50 फीसदी पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। शिक्षकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है।
बेसिक शिक्षा परिषद के एक लाख 60 हजार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल हैं। प्राथमिक स्कूलों में 1 लाख, 99 हजार, 571 पद और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 58 हजार 668 पद खाली है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद (अध्यापक) सेवा नियमावली के आधार पर शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति की जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद शिक्षकों की भर्ती को टीईटी पास अनिवार्य हो गया है। यूपी में नवंबर 2011 में टीईटी के आयोजन के साथ शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद (अध्यापक) सेवा नियमावली में भी 15वां संशोधन कर दिया गया। इसमें भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर करने का प्रावधान कर दिया गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने टीईटी को केवल पात्रता परीक्षा माना है, इसलिए अखिलेश सरकार ने टीईटी को पात्रता परीक्षा मानने का निर्णय किया।
इसके आधार पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद (अध्यापक) सेवा नियमावली को संशोधित करते हुए शिक्षकों की भर्ती शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रमुखता देने की व्यवस्था कर दी गई है


News Source : Amar Ujala (29.8.12)

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