Wednesday, 8 August 2012

B.P.Ed : प्राइमरी टीचर नहीं बनेंगे बीपीएडधारी




B.P.Ed : प्राइमरी टीचर नहीं बनेंगे बीपीएडधारी

B. P. Ed (Bechelor in Physical Education ) Degree Holder will not be appointed as Primary Teacher under RTE Act / as per NCTE Guidelines.

बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन (बीपीएड) डिग्रीधारियों की प्राथमिक शिक्षक बनने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने राज्यों से विचार-विमर्श के बाद फैसला किया है कि इनको प्राथमिक शिक्षक नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह कोर्स शारीरिक शिक्षक के लिए तैयार किया गया है।


भविष्य में बीपीएड डिग्रीधारी सिर्फ शारीरिक शिक्षक के रूप में ही नियुक्त हो पाएंगे। विशिष्ट बीटीसी या किसी अन्य तरीके से उन्हें शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, विचार-विमर्श के दौरान उत्तर प्रदेश ने अनुमति नहीं देने का विरोध किया। मंत्रलय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून लागू होने के बाद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नए मानदंड निर्धारित किए थे। इसके पीछे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना मुख्य मकसद था।

इसी कड़ी में एनसीटीई ने बीकॉम, बीएड और बीपीएड को प्राथमिक शिक्षक नियुक्त करने पर रोक लगा दी। हालांकि, कहा कि जिन राज्यों में शिक्षकों की कमी है वे चाहें तो एक जनवरी 2012 तक बीएड उम्मीदवारों को शिक्षक नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन बाद में उन्हें प्रशिक्षण देना होगा। जबकि, बी.कॉम को शिक्षक नियुक्त करने की अनुमति दे दी गई

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