इलाहाबाद (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की कमी पर चिन्ता व्यक्त करते हुए योग्य अध्यापकोंकी नियुक्ति के लिए तत्काल विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है। मामले में अपर महाधिवक्ता सीवी यादव ने आश्वस्तकिया कि राज्य सरकार 15 दिन में विज्ञापन प्रकाशित करायेगी तथा अविलम्ब नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने शिव प्रकाश कुशवाहा की याचिका पर पारित किया है। कोर्ट इस मामले कीअगली सुनवाई 27 सितम्बर को करेगी। याची का कथन था कि शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा पाने का हक है। कहा गया कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है। इस कारण बच्चों के हित में तत्काल शिक्षकों की भर्ती की जाए।
Source- Rashtriya Sahara
12-9-2012
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12-9-2012
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